MP Nirvachan aayog|MP Chunav aayog|राज्य निर्वाचन आयोग mppsc|Rajya nirvachan aayog mppsc Unit – 10 hindi

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म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि ( Background of M.P. Election Commission )

भारत के सभी राज्यों में स्थानीय सरकार’ ( लोकतंत्र ) की स्थापना हेतु ‘राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है अर्थात् राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर निगम के चुनावों को सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है ।

73 वे संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज एवं 74 वे संविधान संशोधन के माध्यम से नगरी निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

म.प्र. में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 243 K के अंतर्गत 1 फरवरी, 1994 को म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम गठन किया गया है। जो पंचायत संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए प्रावधान करेगा ।

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का परिचय ( Introduction of M.P. Election Commission )

स्थापना :-

अधिसूचना – 1 फरवरी 1994

गठन – 15 फरवरी 1994

मुख्यालय :- भोपाल ( निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स )

प्रकृति :- संवैधानिक संस्था है ।

उद्देश्य :- राज्य में नियमित निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु ।

वर्णन :- अनु • 243( K ) भाग – 9 तथा अनु • 243 (ZA) भाग – 9(क) मे किया गया है ।

वेबसाइट :- www.mplocalelection.gov.in

ध्येय वाक्य ( Motto )
:- हर वोट कीमती – हर निकाय महत्वपूर्ण ।

प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त :- श्री एन. बी. लोहानी

नोट :- म. प्र. में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है।

प्रथम राज्य निर्वाचन सचिव ( First Secretary ) :- श्री प्रकाश चंद्र

प्रथम राज्य निर्वाचन महिला सचिव :- विजया श्रीवास्तव

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ( Build of M.P. Election Commission )

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 ( K ) के तहत किया गया तथा इसे अनुच्छेद 243 ( ZA ) के तहत नगरपालिकाओ के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है ।

नोट :- राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है।

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना ( Structure of M.P. Election Commission )

म.प्र. में फरवरी 1994 में पारित अधिनियम के अंतर्गत एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जिसमें म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।

नोट :- राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ( सीनियर IAS ) आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।

म. प्र. मे वर्तमान ( Present in M.P. )

वर्तमान म. प्र. राज्य निर्वाचन आयुक्त :- श्री बंसत प्रताप सिंह

वर्तमान म. प्र. राज्य निर्वाचन सचिव :- श्री अभिषेक सिंह

राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यताएं ( Qualification of M.P. Election Commissioner )

राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यताओं का वर्णन संविधान में नहीं है लेकिन सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ( Appointment of M.P. Election Commissioner )

अनुच्छेद 243 K के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती हैं ।

नोट :- केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल ( Tenure of M.P. Election Commissioner )

वर्णन नही वास्तविक स्थिति पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु ( जो भी पहले हो ) तक होती है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त , राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते हैं ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन ( Salary of M.P. Election Commissioner )

वेतन भत्ते व अन्य अनुलाभ तथा सेवा की शर्तें पूर्व निर्धारित होती हैं और नियुक्ति के पश्चात कोई आलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति के पश्चात् उसकी सेवा शर्ते तथा वेतन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का त्यागपत्र ( Resignation letter of M.P. Election Commissioner )

राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का निष्कासन ( Process of removal of M.P. Election Commissioner )

राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है ।
(संसद में महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा)

राज्य निर्वाचन आयुक्त की कार्य एवं शक्ति ( functions and Powers of M.P. Election Commissioner )

कार्य संचालन की शक्तियों के संदर्भ में जो अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर भारत के निर्वाचन आयोग के पास हैं वही अधिकार राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के पास है ।

पंचायत व नगरपालिका संबंधी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ना , हटाना एवं प्रकाशन करना आदि ।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात अर्थात दो बार फोटोयुक्त मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है ।

नोट :- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार कराने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होता है ।

मतदाता जागरूकता का विज्ञापन प्रकाशन करना ।

स्थानीय महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्तियों को मतदाता जागरूकता की अपील करना ।

निर्वाचन की गतिविधियों की सतत जानकारी देने के लिए पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना एवं नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना ।

निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना ।

पंचायत व नगरपालिका संबंधी चुनावों की तिथियाँ घोषित करना ।

आचार संहिता का निर्माण एवं उसका पालन करवाना ।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध करने पर उस राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गए कार्यों के लिए आवश्यक हो ।

मतदान का प्रबंधन करना ।

उम्मीदवारों का नामांकन तथा उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन करना ।

मतगणना संबंधी कार्य, चुनाव परिणामों की घोषणा करना ।

मतदान केन्द्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना ।

पंचायतें ( Panchayats )

73 वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों का गठन किया गया ।

पंचायतो का वर्णन संविधान के अनुसूची – 11 तथा भाग – 9 मे अनु. 243 से 243 (0) तक किया गया ।

अनुच्छेद 243K मे पंचायतों के लिए जिला , खंड तथा ग्राम स्तर पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई है ।

नगरी निकाय ( Urban body )

74 वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया ।

नगरपालिका का वर्णन संविधान के अनुसूची 12 तथा भाग 9 ( क ) मे अनु. 243 ( P ) से 243 ( ZG ) तक किया गया है ।

अनुच्छेद 243 ( ZA ) – नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है I

संविधान के अनुच्छेद 243 ( O ) तथा अनुच्छेद 243 ( ZG ) के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान है I

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयुक्त सूची ( List of M.P. Election Commissioner )

1श्री एन वी लोहानी1994 – 2000
2श्री गोपाल शरण शुक्ला2000 – 2006
3श्री आदित्य विजय सिंह2006 – 2010
4डॉ. अजीत रायजादा2010 – 2013
5श्री आर परशुराम2013-2018 (31/12)
6श्री बसंत प्रताप सिंह
2019-
Rajya nirvachan aayog mppsc

अन्य ( Other )

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी ।

म. प्र. के निर्वाचक भवन का नाम निर्वाचक भवन है।

म. प्र. के निर्वाचन भवन का शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1995 को किया था ।

निर्वाचन भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 1997 ( म. प्र. स्थापना दिवस ) को म. प्र के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था ।

राइट टू रिकॉल कानून ( वापस बुलाने का अधिकार ) :- जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही हटाये जाने के अधिकार को कहते है – मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में लागू है ( केवल स्थानीय निकायों ) ।

प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है ।

आयोग को ई-गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 ( एम गवर्नेंस ) कैटेगरी में सम्मानित किया गया है ।

देश में नगरी निकाय एवं पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला पहला राज्य म. प्र. है ।

जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं ।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने “ चुनाव ” मोबाइल एप जारी किया है ।

इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्रों का पता ( गूगल मैप ) , अभ्यार्थी की जानकारी तथा निर्वाचन परिणाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

इस मोबाइल एप के माध्यम से ई – मतदाता पर्ची , फोटो युक्त मतदाता पर्ची डाउनलोड तथा सेव किया जा सकता है ।

निर्वाचन के समय उपयोग में लाई जाने वाली स्याही मे सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है ।

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राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक / सांविधिक संस्थाएँ

• भारत निर्वाचन आयोग

• राज्य निर्वाचन आयोग

संघ लोक सेवा आयोग

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

 नीति आयोग

• मानवाधिकार आयोग

महिला आयोग

• बाल संरक्षण आयोग

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

• पिछड़ा वर्ग आयोग

• सूचना आयोग

• केंद्रीय सतर्कता आयोग

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण

• खाद्य संरक्षण आयोग

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