हेलो दोस्तों इस आर्टिकल में हम मे राष्ट्रीय महिला आयोग (Rashtriya Mahila Ayog) का परिचय , स्थापना , अध्यक्ष गठन एवं कार्य 2025 के बारे में विस्तृत जा जानकारी प्राप्त करेंगे तथा राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे – राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष , राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष , राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना , राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया , राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता है , राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं , राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना , राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया गया इसलिए अंत तक जरूर पढ़े I
राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी इकाई हैं जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में संविधिक निकाय के रूप में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा , सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा , शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यो पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापना की गई ।
Table of Contents
राष्ट्रीय महिला आयोग का परिचय ( Introduction to National Commission for Women )
स्थापना (Established ) :- 31 जनवरी 1992
प्रकृति ( Nature ) :- निकाय सांविधिक / वैधानिक / विधिक सलाहकारी
नोडल मंत्रालय :- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
प्रमुख कार्य :- महिलाओ की संवैधानिक और क़ानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करने उनकी शिकायतों का निवारण करने सम्बन्धी
मुख्यालय (Headquarters ) :- नई दिल्ली
प्रथम अध्यक्ष :- जयंती पटनायक (1992)
Note :- सबसे अधिक समय के लिए – गिरिजा व्यास (2005-2011) एकमात्र अध्यक्ष जिसने दो कार्यकालो तक कार्य किया I
वर्तमान अध्यक्ष :- श्रीमती विजया क० रहाटकर
वर्तमान सचिव :- श्रीमती मिनाक्षी नेगी
वर्तमान सदस्य :- सुश्री डेलिना खोंगडुप , श्रीमती ममता कुमारी , डॉ० अर्चना मजूमदार
[ वर्तमान डाटा चेक करने के लिए लिंक – http://ncw.nic.in/hi/the-commission/who-s-who पर विजिट करें]
राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष ( First Chairperson of National Commission for Women )
राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक है I
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष 2025
राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजया क० रहाटकर है I
राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान सदस्य सुश्री डेलिना खोंगडुप , श्रीमती ममता कुमारी , डॉ० अर्चना मजूमदार
NCW full form in Hindi
NCW का full form hindi में : –
“राष्ट्रीय महिला आयोग” है
अंग्रेज़ी में: National Commission for Women
राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य ( Objectives of National Commission for Women )
भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके मुद्दों और चिंताओं के प्रति एक आवाज प्रदान करना है I
आयोग अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज , राजनीति , धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली – गलौज को गंभीरता से लिया है I
महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना ।
महिलाओं के लिए विधायि सुझावों की सिफारिश करना |
महिलाओं के शिकायतों का निवारण का करना
महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना ।
बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है I
अप्रवासी भारतीयों पतियों के जुल्मों और धोखे के शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है I
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ ? ( When was the National Commission for Women formed ? )
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी I
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई I
राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना
राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्य निकाय है इसमें 1 अध्यक्ष 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं
1 अध्यक्ष + 5 सदस्य + 1 सचिव
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं
अध्यक्ष = आयोग का अध्यक्ष महिलाओं के हित के लिए समर्पित तथा प्रतिबंध प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए I
सदस्य = यह पांचों सदस्य विधि , प्रबंधन , आर्थिक विकास , स्वास्थ्य , शिक्षा , प्रशासन में अनुभव रखने वाले एवं महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन आदि से संबंध होने चाहिए I
राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का भी एक-एक सदस्य होना चाहिए I
सचिव = आयोग का सचिव प्रबंधन , सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई व्यक्ति या केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव हो , होना चाहिए I
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों , सदस्यों और सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है I
राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता है
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष ( जो भी पहले हो ) का होता है I
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष , सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन , भत्ते , पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे यह केंद्र सरकार द्वारा अनुदान में से दिए जाएंगे I
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र
सदस्य सचिव को छोड़कर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य सरकार को संबोधित कर त्याग पत्र के माध्यम से अपना पद त्याग सकते हैं I
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निष्कासन
केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से हटा सकती है I
जब वह दिवालिया घोषित हो I
एक ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या सजा प्राप्त है जो कि केंद्र सरकार की दृष्टि में अनैतिक है I
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करें I
अपने कार्य व कर्तव्य के निर्वहन से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है I
केंद्र सरकार की नजर में अध्यक्ष व सदस्य पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर रहना सार्वजनिक हित में हानिकारक है I
आयोग को सूचित किए बिना उसकी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहता है I
इस खंड के आधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया I
राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियां
राष्ट्रीय महिला संरक्षण अधिनियम 1990 की धारा 10 में आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है –
आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए वर्णित सुरक्षापायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यांवयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है।
राष्ट्रीय महिला आयोग को अपनी कार्यवाही और कार्य निष्पादन के संदर्भ में सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त होती हैं I
राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है
राष्ट्रीय महिला आयोग विभागों से रिपोर्ट मंगा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को समन भी जारी कर सकता है
राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग ऐसे कानूनों में जिसमें किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता, अथवा कमी को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों पर स्वयं के पहल के आधार पर मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है I
राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट भेजना I
राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार द्वारा सौपे गए किन्हीं अन्य मामलों को देखना I
राष्ट्रीय महिला आयोग कोई ऐसा मुद्दा जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला हो , ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध कराना I
महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना I
राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल हैं।
महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधो और कानूनों की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधन का सुझाव देना I
महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधो एवं कानूनों के उल्लंघन के मामलों को हाथ में लेना I
संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षा करना इन सुरक्षा उपायों के कार्यपालन के उप संबंध में केंद्र सरकार को बाहर से किया अन्य अनुकूलन समय पर रिपोर्ट भेजना केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए इन सुरक्षा उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश देना I
किसी जेल , सुधार गृह , महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा है निरीक्षण करना या करवाना I
भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना उनके प्रमुख कार्य है I
राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 13 के तहत आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है I
केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट के साथ संसद के प्रत्येक सदन में पेश करेगा I
राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियां
पारिवारिक लोक अदालतों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया I
मादा भ्रूण हत्या , महिलाओं के प्रति हिंसा इत्यादि के खिलाफ जन अभियान चलाएं I
अधिनियम की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जैसे –
दहेज प्रतिषेध एक्ट – 1961
PNDT एक्ट – 1994 ( Pre-Natal Diagnostic Techniques )
IPC एक्ट – 1860
राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष चुनौतियां
राष्ट्रीय महिला आयोग का सलाहकारी निकाय होना।
राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकारी शक्तियों का अभाव होना I
राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर त्वरित कार्यवाही ना होना।
राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष झूठी शिकायतें ।
जन सामान्य में शिक्षा एवं सूचना का अभाव होना I
राष्ट्रीय महिला आयोग का संवैधानिक निकाय ना होना।
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास कोई वास्तविक विधायी शक्ति का ना होना I
राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट व सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होना I
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अपने सदस्य के चयन की शक्ति नहीं होना I
वित्तीय सहायता हेतु केंद्र पर निर्भरता I
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष list
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
क्र. | नाम | कार्यकाल |
1. | जयंती पटनायक | 1992-1995 |
2. | डॉ. वी, मोहिनी गिरी | 1995-1998 |
3. | विभा पार्थ सारथी | 1999-2002 |
4. | डॉ. पूर्णिमा आडवाणी | 2002-2005 |
5. | डॉ. गिरिजा व्यास | 2005-2008 |
6. | डॉ. गिरिजा व्यास | 2008-2011 |
7. | ममता शर्मा | 2011-2014 |
8. | ललिथा कुमारमंगलम | 2014-2017 |
9. | रेखा शर्मा(कार्यवाहक) | 2017- 2018 |
10. | रेखा शर्मा | 2018-2024 |
11. | श्रीमती विजया क० रहाटकर | 2024 – अब तक |
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
इस आयोग में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नही है I
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका – राष्ट्र महिला है I
महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला कोष के गठन का भी प्रावधान है ताकि स्वरोजगार के लिए प्रयास करने वाली महिलाओं तथा महिला समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके I
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य अधिकारी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे I
केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी I
आयोग से संबंधित नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है I
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FAQ’S
1. राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं ?
वर्तमान समय में श्रीमती विजया क० रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है I
2. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई ?
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी I
3. राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं ?
राष्ट्रीय महिला आयोग में 5 सदस्य ( अध्यक्ष को छोड़कर ) होते हैं I
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